कारोबारी लागत हेतु सहायता और कारोबार बंद होने पर क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन का दौर शुरू होगा अप्रैल -मई में प्रेस विज्ञप्ति 9 अप्रैल 2021
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कारोबारी लागत हेतु सहायता और कारोबार बंद होने पर क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन का दौर शुरू होगा अप्रैल -मई में
प्रेस विज्ञप्ति 9 अप्रैल 2021
कारोबारी लागत के मामले में सहायता उन कंपनियों के लिए है, जिनका टर्नओवर कोरोनोवायरस महामारी के कारण न्यूनतम 30% कम हो गया है। इस बीच कारोबार के बंद होने पर मिलने वाली क्षतिपूर्ति छोटी और सूक्ष्म आकार की कंपनियों के लिए है, जिनके मामले में ग्राहक परिसर कानून या किसी प्राधिकरण के आदेश के कारण बंद कर दिए गए हैं। कारोबारी लागत सहायता के लिए तीसरे दौर के आवेदन 27 अप्रैल, 2021 और कारोबार बंद होने पर मिलने वाली को क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन का दौर12 मई 2021 को शुरू होगा। कंपनियां दोनों तरह की सहायता पाने के लिए राजकीय कोषागार को आवेदन दे सकती हैं।
कारोबारी लागत सहायता अधिनियम में संशोधन कर कोरोनोवायरस महामारी के कारण एकल उद्यमियों और छोटी कंपनियों को दी जाने वाली सहायता की प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाया गया है और कारोबार बंद होने के मामले में एक अन्य प्रकार की सहायता यानी बंद होने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। गणराज्य के राष्ट्रपति ने 9 अप्रैल, 2021 को इस अधिनियम में हुए संशोधन की मंजूरी दे दी है और यह अधिनियम 12 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा।
“हमने छोटी और बड़ी दोनों कंपनियों की वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कारोबारी लागत सहायता के प्रावधान अपडेट किये हैं। इसके अलावा महामारी के कारण अधिकारियों द्वारा बंद की गई छोटी कंपनियों को एक अन्य प्रकार की सहायता का लाभ मिलेगा। हम बड़ी कंपनियों को भी क्षतिपूर्ति और इवेंट गारंटी देने की तैयारी कर रहे हैं।" आर्थिक मामलों के मंत्री मीका लिंटिला का कहना है।
“कारोबारी लागत सहायता के दो पिछले चरणों की बदौलत राजकीय कोषागार को पहले ही सहायता प्रदान करने का अनुभव है। ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर इस कार्य में बहुत सफल रहे। इसीलिए हमें कारोबारी लागत सहायता और बंद होने पर नई क्षतिपूर्ति का तीसरा दौर आयोजित करने की ज़िम्मेदारी लेते हुए खुशी हो रही है।'
कम टर्नओवर वाली कंपनियों को कारोबारी लागत सहायता
कारोबारी लागत सहायता का तीसरा दौर उन कंपनियों के लिए है, जिनका टर्नओवर नियम के तौर पर कोरोनोवायरस महामारी के कारण 2019-2020 की इसी अवधि की तुलना में 1 नवंबर, 2020 से 28 फरवरी, 2021 के दौरान न्यूनतम 30% कम हो गया है।
कारोबारी लागत सहायता पाने के लिए सभी कंपनियां आवेदन कर सकती हैं। सरकार अप्रैल में उन क्षेत्रों के बारे में डिक्री जारी करेगी, जो कोई अन्य औचित्य प्रदान किए बिना भी सहायता के लिए आवेदन कर सकेंगे। इनमें ऐसे क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें इस अवधि के दौरान टर्नओवर न्यूनतम 10% कम हो गया है। यदि कोई कंपनी डिक्री में परिभाषित क्षेत्रों में से किसी एक में संलग्न नहीं है तो उसे यह बताना होगा कि महामारी के कारण उनके कारोबार में कैसे गिरावट आयी है।
कारोबारी लागत सहायता किसी कंपनी की निश्चित लागत और पेरोल के खर्चे की क्षतिपूर्ति है, लेकिन यह कारोबार में गिरावट की क्षतिपूर्ति नहीं है। इस अधिनियम में अब अधिक विस्तार से निश्चित लागत को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा मज़दूरी से इतर नियोक्ता की लागतों का एक निश्चित हिस्सा, जैसे सामाजिक सुरक्षा योगदान और व्यावसायिक स्वास्थ्य लागत, की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।
एकल उद्यमियों को सहायता हेतु देना होगा राजकीय कोषागार को आवेदन
लागू शर्तें पूरी करने पर कंपनियों को कारोबारी लागत सहायता के तौर पर EUR 2,000 का न्यूनतम भुगतान किया जाएगा। इससे विशेष तौर पर एकल उद्यमियों को मदद मिलेगी। सहायता की राशि कंपनी के टर्नओवर में आयी कमी और वास्तविक लागतों पर आधारित होगी।
कारोबारी लागत सहायता पाने के लिए कंपनी के पास बिज़नेस ID होना चाहिए। सहायता अवधि के दौरान कंपनी का न्यूनतम EUR 2,000 का पात्र व्यय भी होना चाहिए।
सहायता की अधिकतम राशि में वृद्धि होगी, जिससे विशेष रूप से बड़ी कंपनियों की ज़रूरतों पूरी हो सकेंगी। कंपनी को मिलने वाली सहायता की अधिकतम राशि EUR 500,000 से बढ़कर EUR 1 मिलियन हो जाएगी।
महामारी के कारण बंद हुए रेस्तरां और अन्य कंपनियों को क्षतिपूर्ति
यदि कोरोनोवायरस के प्रसार को रोकने के लिए किसी अधिनियम या आधिकारिक आदेश के फलस्वरूप यदि कंपनियों को अपने परिसर बंद रखने पड़ते हैं तो इस मामले में सरकार का कंपनियों को क्षतिपूर्ति देने का प्रस्ताव है. क्षतिपूर्ति का यह नया रूप छोटे और सूक्ष्म आकार के उद्यमों पर लागू होगा, जिनमें अधिकतम 49 कर्मचारी काम करते हैं। जो कंपनियां बंद हो गई हैं, वे भी कारोबारी लागत सहायता पाने के लिए आवेदन कर सकती हैं।
बड़ी कंपनियों को बंद होने पर प्राप्य क्षतिपूर्ति की तैयारी चल रही है। वर्तमान में आर्थिक मामले और रोज़गार मंत्रालय यूरोपीय आयोग के साथ बड़ी कंपनियों को अधिकतम सहायता देने और इनसे जुड़ी शर्तों के बारे में बातचीत कर रहा है।
बंद होने पर प्राप्य क्षतिपूर्ति आवास और खानपान संचालन अधिनियम के तहत ग्राहकों के लिए अस्थायी रूप से बंद किए गए रेस्तरां और अन्य खाद्य और पेय सेवा कारोबार पर लागू होती है। हालाँकि टेकअवे के तौर पर भोजन बेचा जा सकता है। क्षतिपूर्ति की राशि कंपनी के कारोबार संचालन के उस हिस्से पर आधारित होगी जो इसके बंद होने से प्रभावित हुआ है।
क्षतिपूर्ति उन कंपनियों को भी दी जा सकती है, जिन्हें नगरपालिका या क्षेत्रीय राज्य प्रशासनिक एजेंसी ने संचारी रोग अधिनियम के तहत बंद करने का आदेश दिया है। इस तरह के प्रतिष्ठानों में खेलकूद सुविधाएं, जिम, सार्वजनिक सॉना, स्विमिंग पूल, स्पा और इनडोर खेल मैदान शामिल हैं।
देय क्षतिपूर्ति फरवरी 2021 में कंपनी की लागत पर आधारित है
कंपनियां जितनी देर तक बंद रहती हैं, उन्हें उतनी अवधि के लिए क्षतिपूर्ति दी जाएगी। यदि किसी कंपनी ने अपने परिसर में ग्राहकों की संख्या सीमित कर दी है, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं किया है, तो वह क्षतिपूर्ति की पात्र नहीं है।
क्षतिपूर्ति की राशि फरवरी 2021 में कंपनी की लागतों और कंपनी के व्यवसाय संचालन के उस भाग पर आधारित होगी, जो बंद होने से प्रभावित हुआ है। पेरोल लागत के मामले में क्षतिपूर्ति 100% और अन्य लागतों, जैसे किराए, के मामले में 70% क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
कोरोनावायरस से संबंधित पहले दी गई सहायता राशि को कारोबारी लागत सहायता और बंद होने पर प्राप्य क्षतिपूर्ति की गण करते समय ध्यान में रखा जाएगा। यूरोपीय संघ के राजकीय सहायता नियमों के तहत सहायता की अधिकतम राशि EUR 1.8 मिलियन से अधिक नहीं हो सकती है।
कारोबारी लागत सहायता के लिए आवेदन 23 जून, 2021 तक स्वीकार किए जाएंगे। कंपनियों को उस कैलेंडर माह के अंत से चार महीने के भीतर बंद होने पर प्राप्य क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन करना होगा, जब परिसर को बंद रखने का आदेश समाप्त हुआ था।
कारोबारी लागत सहायता के लिए आवेदन का पहला दौर जुलाई-अगस्त 2020 में हुआ। दूसरा दौर दिसंबर 2020 में शुरू हुआ और फरवरी 2021 में समाप्त हुआ। कारोबारी लागत सहायता और बंद होने पर क्षतिपूर्ति के तीसरे दौर के लिए कुल EUR 356 मिलियन की राशि रखी गई है.
पूछताछ:
जेनी हासू (Jenny Hasu), विशेष सलाहकार, आर्थिक मामले मंत्रालय, टेलीफोन +358 29 504 7213
मिक्को हस्सकोनेन (Mikko Huuskonen), वरिष्ठ मंत्रिमंडलीय सलाहकार, आर्थिक मामले और रोज़गार मंत्रालय, टेलीफोन +358 29 506 3732
मेजा लोनकविस्ट (Maija Lönnqvist) मुख्य विशेषज्ञ, आर्थिक मामले और रोज़गार मंत्रालय, टेलीफोन +358 50 331 3791
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